सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक को दी चार सप्ताह की पैरोल

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक को दी चार सप्ताह की पैरोल



अंबेडकरनगर। एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए पूर्व विधायक पवन पांडेय को इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह की पैरोल प्रदान की है। उन्हें इस अवधि में किसी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहने का भी निर्देश दिया गया है।


अकबरपुर कोतवाली में बीते दिनों एक महिला ने करोड़ों की भूमि को लाखों रुपये हड़पने तथा साजिश आदि रचने के आरोप में केस दर्ज कराया था। सिविल पुलिस द्वारा जांच में ढिलाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की विवेचना एसटीएफ लखनऊ को सौंप दी थी। 


एसटीएफ ने इसमें साजिश के आरोपी पूर्व विधायक पवन पांडेय समेत आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसमें एक अधिवक्ता तथा अकबरपुर नगर पालिका परिषद के दो कर्मचारी भी शामिल थे।


यहां जिला जेल में बंद पूर्व विधायक की तबीयत दो बार इस बीच खराब हो चुकी है। एक बार उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस सुरक्षा में ट्राॅमा सेंटर भेजना पड़ा था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर किंगजाॅर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जरूरी उपचार के लिए पूर्व विधायक को चार सप्ताह का पेरोल प्रदान किया है। 


केजीएमयू को भी निर्देश दिया है कि पूर्व विधायक के इलाज को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी दाखिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत दी है कि पैरोल की अवधि में पूर्व विधायक द्वारा चुनावी दृष्टिकोण को लेकर किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं की जाएगी।

Post a Comment

और नया पुराने