सर्वसम्मति से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक, OBC-EBC की 43 फीसदी हुई हिस्सेदारी

सर्वसम्मति से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक, OBC-EBC की 43 फीसदी हुई हिस्सेदारी

बिहार के विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का प्रस्ताव पेश किया था, जो कि गुरुवार को पारित हो गया है।




बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाने की मांग वाला आरक्षण संशोधन विधेयक गुरुवार को बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया।


बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पेश किया था।


ऐसे में अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा (ईडब्ल्यूएस) के लिए केंद्र के 10 प्रतिशत कोटा के साथ, प्रस्तावित आरक्षण 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) को 20 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (एसटी)को 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की 43 फीसदी हिस्सेदारी होगी।

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