अम्बेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में जेल में निरुद्ध दो आरोपियों की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने खारिज कर दी। इसमें आरोपी माफिया अजय सिंह सिपाही व चूहड़पुर निवासी विकास शामिल है।
21 जून 2023 को ईंट भट्ठा व्यवसायी राजकिशोर सिंह ने महरुआ थाने में केस दर्ज कराया था। बताया कि वह ईंट-भट्ठे पर मौजूद थे तभी बाइक सवार दो व्यक्ति पहुंचे और पीछे बैठे युवक ने उनपर फायरिंग की। भागकर किसी तरह जान बचाई। फायर करने वाले युवक को भट्टे पर मौजूद लोगों व उनके सरकारी गनर ने दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि दूसरा बाइक छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने अजय सिपाही को साजिश का आरोपी बनाया था।
उस समय अजय अन्य मामले में जेल में बंद था। उसने मंगलवार को जमानत के लिए अर्जी दी जिसे जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।