प्रधानाचार्य की हत्या में दो अभियुक्तों को उम्र कैद

प्रधानाचार्य की हत्या में दो अभियुक्तों को उम्र कैद



अंबेडकरनगर। प्रधानाचार्य आरके सिंह के बहुचर्चित हत्याकांड में अपर जनपद न्यायाधीश द्वितीय परविंद कुमार ने दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।


अकबरपुर नगर के डॉ. अशोक स्मारक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रहे आरके सिंह की 31 जनवरी 2013 की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह उस समय मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। प्रधानाचार्य के पुत्र ने हत्या के बाद विद्यालय प्रबंधक के पुत्र व दो अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के बाद प्रबंधक पुत्र अभिनव वर्मा को एक दिन पहले कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया जबकि दो आरोपियों अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाना अंतर्गत वनघुसरा निवासी जनार्दन वर्मा व अहिरौली थाना क्षेत्र के गौरा बसंतपुर निवासी राम अकबाल उर्फ भाटू वर्मा को दोषी करार दिया था।


बुधवार को एडीजे फास्ट कोर्ट द्वितीय परविंद कुमार ने दोनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भाटू पर 25 हजार जबकि जनार्दन पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।


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