बहुचर्चित प्रधानाचार्य आरके सिंह हत्याकांड में प्रबंधक पुत्र दोषमुक्त

बहुचर्चित प्रधानाचार्य आरके सिंह हत्याकांड में प्रबंधक पुत्र दोषमुक्त



अंबेडकरनगर। नगर के तमसा मार्ग पर करीब एक दशक पूर्व प्रधानाचार्य आरके सिंह हत्याकांड में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में प्रबंधक पुत्र को दोषमुक्त कर दिया। वहीं दो अन्य आरोपियों को दोष सिद्ध घोषित करते हुए जेल भेज दिया गया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई बुधवार को होगी। 


नगर के डॉ अशोक कुमार स्मारक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेश कुमार सिंह को 31 जनवरी 2013 की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने उस समय गोली मार दी थी जब वह अपने पुत्र अमित सिंह उर्फ अमितेन्द्र प्रताप सिंह एवं विद्यालय प्रबंधक पुत्र अभिनव वर्मा के साथ मार्निंग वॉक के लिए निकले थे। तमसा मार्ग पर नीलगिरि गेस्ट हाउस की तरफ से आ रहे बाइक सवार दो बदमाशों ने अंधाधुंध गोली चलाते हुए राजेश कुमार सिंह को मरणासन्न कर दिया। घायल अवस्था में प्रधानाचार्य को चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। 


दौरान विवेचना हत्या एवं षड्यंत्र रचने के आरोप में तमसा मार्ग निवासी अभिनव वर्मा पुत्र अशोक कुमार, फैजाबाद जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र निवासी जनार्दन वर्मा पुत्र बाबूराम वर्मा एवं अहिरौली थाना क्षेत्र के गौराबसन्तपुर निवासी राम अकबाल वर्मा उर्फ भाटू पुत्र दयाराम वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ। 


सत्र परीक्षण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश कुमार शुक्ल ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। 


एडीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि साजिश रचने के आरोपी विद्यालय प्रबंधक के पुत्र अभिनव वर्मा को साक्ष्य के अभाव में तथा विवेचक की लापरवाही पूर्ण विवेचना के चलते संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है, जबकि मुख्य अभियुक्त राम अकबाल वर्मा उर्फ भाटू एवं जनार्दन वर्मा को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि सजा पर फैसला बुधवार को होगा।

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