बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास



अंबेडकरनगर। महरुआ थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी करामत को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहन कुमार ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 


यह मामला 22 फरवरी 2022 का है, जब एक गांव की महिला मनरेगा में मजदूरी करने गई थी। इस दौरान उसकी छह वर्षीय पुत्री को टीवी देखने के बहाने गांव के ही निवासी करामत ने अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद बालिका की हालत बिगड़ गई। 


महिला ने थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी करामत के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। 


इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहन कुमार ने करामत को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, न्यायालय ने 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया और कहा कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो आरोपी को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 


इस फैसले ने यह सिद्ध कर दिया कि न्यायालय ऐसे गंभीर अपराधों में कठोर सजा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। यह निर्णय समाज को यह संदेश देता है कि बालिकाओं और महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।


इस तरह के मामलों में न्यायालय की सख्ती समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है बल्कि समाज में एक डर भी पैदा करता है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों की घटनाओं में कमी आ सकती है। प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करें और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएं।

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