किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी को चार वर्ष की सजा

किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी को चार वर्ष की सजा



अम्बेडकरनगर। किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी रामजीत को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहन कुमार द्वारा चार वर्ष के सश्रम कारावास और आठ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह मामला सात वर्ष पहले भीटी थाना क्षेत्र का है।


बनगांव निवासी रामजीत, पुत्र राममिलन, ने 6 जनवरी 2017 को किशोरी को झांसा देकर उसे झाड़ी में ले जाकर दुराचार किया। इस संबंध में किशोरी के परिजनों ने नामजद तहरीर दी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ दुराचार समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हालांकि, विवेचक ने केवल छेड़खानी के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।


सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश पांडेय ने वादी मुकदमा और अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को रंजिश के चलते फंसाने के कई तर्क दिए।


दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए रामजीत को छेड़खानी का दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, आठ हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की 75 प्रतिशत राशि किशोरी को दी जाएगी, जिससे उसे न्याय की प्रक्रिया में कुछ राहत मिल सके।a

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