किशोरी के उत्पीड़न में चार वर्ष की सजा

किशोरी के उत्पीड़न में चार वर्ष की सजा



अंबेडकरनगर। किशोरी के यौन उत्पीड़न में आरोपी को कोर्ट ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया है। आरोपी पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है।


मामला पांच वर्ष पहले सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है। थाने में दर्ज कराए केस में एक युवती ने कहा कि एक व्यक्ति निजामुद्दीन उसकी छोटी बहन को फोन कर अश्लील बात करता था। परेशान करता था। इसी का विरोध करने पर निजामुद्दीन के अलावा उसके भाई और मां ने पिटाई कर दी। 


युवती ने बताया कि उसका कपड़ा तक फाड़ दिया गया। बहन की भी पिटाई की गई। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।


अब इसी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो मोहन कुमार ने मुख्य आरोपी निजामुद्दीन को सजा सुनाया। अन्य दोनों आरोपियों जहांगीर एवं हसीना बानो को परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निर्देश दिया। 

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