जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन




अम्बेडकरनगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में बुधवार को जिला कारागार में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य बन्दियों को स्वच्छता के महत्व, उनके कानूनी अधिकारों, और रिहाई से संबंधित विभिन्न कानूनी धाराओं के बारे में जागरूक करना था।  



शिविर की अध्यक्षता अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने की। उन्होंने बन्दियों को उनकी कानूनी स्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं, और कारागार में निरुद्ध बंदियों के हितार्थ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।  


इस शिविर में अन्य अधिकारियों के रूप में एलएडीसीएस  डिप्टी चीफ राजेश कुमार तिवारी, जेलर गिरजा शंकर यादवऔर अन्य जेल कर्मियों ने भी भाग लिया।  


शिविर के दौरान, अपर जिला जज भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया। इस निरीक्षण में उन्होंने कारागार परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने बन्दियों को आवश्यक चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की।  


अपर जिला जज ने बन्दियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इसके अलावा, उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि यदि किसी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो उसका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई बन्दी जमानत के बावजूद रिहा नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए ताकि उनकी रिहाई के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।  



शिविर में अपर जिला जज ने यह भी बताया कि आगामी 14 दिसंबर को जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिससे जनता को सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके।  

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