जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, बंदियों को मिली कानूनी जानकारी

जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, बंदियों को मिली कानूनी जानकारी



अंबेडकरनगर। जिले के कारागार में बुधवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, रिहाई प्रक्रिया, तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और इसमें अपर जिला जज/सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बंदियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी।


शिविर के दौरान बंदियों को यह जानकारी दी गई कि वे निःशुल्क अधिवक्ता की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला कारागार में नियुक्त पीएलवी (पैरा लीगल वॉलंटियर) के माध्यम से प्रार्थना पत्र तैयार कर जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजना होगा।


शिविर के दौरान अपर जिला जज भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने जेल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि सभी बंदियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी बंदी को कानूनी सहायता की जरूरत हो तो उसका आवेदन तत्काल विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाए।


शिविर में उन मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जहां बंदी जमानत मिलने के बावजूद रिहा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बंदियों की सूची तैयार कर प्रभावी पैरवी के माध्यम से उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने के निर्देश दिए गए।



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